नहीं चलेगी कोई सेटिंग और न ही कोई पैरवी
Rajesh Kumar Jha: सर्वसाधारण को सूचित करना है कि जिला परिषदीय बस पड़ाव पूर्णिया की टाॅल वसूली,वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अस्थाई बंदोबस्त आम डाक के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के जिला परिषदीय कार्यालय कक्ष में दिनांक 16 मार्च 2023 को 11.00 बजे पूर्वाहन में की जाएगी। बस पड़ा पूर्णिया की बंदोबस्ती के लिए वर्ष 2023-24 हेतु सुरक्षित जमा की राशि मो०80,32,750 (अस्सी लाख वतीस हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र निर्धारित किया गया है।
इच्छुक व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के पदनाम से सुरक्षित जमा राशि का 10% यानी मो०:- 8,03,275 (आठ लाख तीन हजार दो सौ पचहत्तर)रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा कर निर्धारित तिथि स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर आम डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात् उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी तथा उच्चतम डाक वक्ता को उसी समय डाक की पूरी राशि जमा कर नजीर रसीद प्राप्त कर लेना होगा।
सरकारी प्रावधान के अनुसार उच्चतम डाक की बंदोबस्त राशि पर 6% की राशि का मुद्रांक पेपर एवं 2% निबंधन शुल्क दे होगा। मुद्रांक पेपर तुरंत जिला परिषद पूर्णिया में जमा करना अनिवार्य होगा। डाक की पूरी राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन राशि जप्त कर द्वितीय उच्च डाक वक्ता के साथ बंदोबस्ती कर दी जाएगी। बस पड़ाव पूर्णिया में खपत बिजली विपत्र का भुगतान भी बंदोबस्त धारी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बिजली विपत्र के आलोक में राशि जिला परिषद पूर्णिया में जमा कर नाजीर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा
उच्चतम डाक वक्ता को डाक की संपूर्ण राशि डाक समाप्ति के उपरांत तुरंत देय होगा। डाक की पूरी राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर पुनः डाक कर दिया जाएगा। किसी भी डाक को बिना कारण बताए स्वीकृति करने अथवा रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक के द्वारा बंदोबस्ती नहीं होने पर पुनः दिनांक 17 मार्च 2023 एवं 18 मार्च 2023 को इसके बाद प्रत्येक कार्यालय कार्यदिवस को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर आम डाक के द्वारा बस पड़ा पूर्णिया की टाॅल वसूली की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया जाएगा।
बंदोबस्ती हेतु आवश्यक शर्तें:–
बस पड़ाव जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बंदोबस्ती होगी। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10% राशि जमा कर नाजीर रसीद मूल में जमा करना होगा अन्यथा डाक में भाग नहीं ले सकेंगे। सफल डाक वक्ता को बंदोबस्ती की पूरी राशि एकमुश्त डाक समाप्ति के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा। सफल डाक वक्ता यदि बंदोबस्ती की बोली के उपरांत डाक की पूरी राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके अग्रधन की राशि जप्ब करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले डाक वक्ता के साथ बंदोबस्ती कर दी जाएगी।
प्रत्येक डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपने गृह जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। जिस डाक वक्ता के पास पूर्व का बताया होगा।उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी कारणवश डाक वक्ता को हुए घाटे के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। बस पड़ाव से गुजरने वाले वाहनों के लिए जिला परिषद पूर्णिया के द्वारा निर्धारित दरों पर टाॅल की वसूली करनी होगी। बस पड़ाव पूर्णिया की नियमित सफाई पेयजल एवं रोशनी की व्यवस्था बंदोबस्त -धारी को करनी होगी। गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति ही बंदोबस्त धारी के सहयोगी के रुप में अभिकर्ता हो सकेंगे।
वाहनों से टाॅल की वसूली बस पड़ाव के अंदर की जाएगी। यदि कोई बस,मिनी बस,मैक्सी एवं जीप बस पड़ाव से बाहर खड़ा करता है तो उनसे निर्धारित दर से 3 गुना एवं जिला प्रशासन द्वारा पकड़े जाने पर मूल दर के 10 गुना टाॅल की राशि वसूलनीय होगी। बस पड़ाव के अंदर किसी प्रकार का अवैध कार्य निषेध होगा एवं इसके लिए बंदोबस्त धारी जिम्मेदार होंगे। बस पड़ाव में किसी प्रकार का निर्माण, विकास कार्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। बंदोबस्त धारी को बस पड़ा पूर्णिया में वाहनों का सिलसिलेवार ढंग से ठहराव की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था करनी होगी एवं यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना होगा।
उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर बंदोबस्ती को रद्द कर पुनः आम डाक द्वारा बंदोबस्ती करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। बंदोबस्ती से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी जिला परिषद पूर्णिया कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है। जिला परिषद बंदोबस्त धारी से अपेक्षा रखता है कि शर्तों के अनुपालन के साथ-साथ श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों एवं व्यवहारों का ध्यान रखेंगे।
बंदोबस्त धारी के किसी भी कार्य व्यवहार या आचरण से जिला परिषद का आर्थिक हित प्रभावित होता है तो यह माना जाएगा कि बंदोबस्त धारी की मंशा शुरू से ही छल करने की थी। ऐसा होने पर बंदोबस्त धारी का आचरण भा०द०वि० की धारा 405 के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट की परिभाषा में आएगा। ऐसी परिस्थिति में स्थापित नियमों के मुताबिक जिला परिषद कार्रवाई करने की अनुशंसा के लिए स्वतंत्र होगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को बिना कारण बताएं बंदोबस्ती रद्द एवं स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।