पूर्णिया, (राजेश कुमार झा) : राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक- न.नी.- 50-128 /2022-5708 दिनांक 30 नवंबर 2022 के द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 संपन्न कराए जाने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त है. बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है.
इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित आतंकित किए जाने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
मतदाताओं को डराने धमकाने जातीय सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।
इसलिए श्री सुहर्ष भगत जिला दंडाधिकारी पूर्णिया द्वारा संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 30 दिसंबर 2022 तक ( जो अधिकतम 60 दिनों की होगी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पूर्णिया जिला के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा जुलूस धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजन नहीं किया जाएगा।
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा,जुलूस तथा शादी बरात पार्टी शव यात्रा हाट बाजार अस्पताल में ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे।जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
कोई व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र तीर धनुष लाठी भाला गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी एवं निर्वाचन कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षक कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारियों पर शिथिल रहेगा।
संपूर्ण निर्वाचन अवधि में निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत दिशा निर्देश एवं गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत s.o.p. का उल्लंघन सर्वथा वर्जित होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा आदर्श आचार संहिता से संबंधित समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन उक्त आदर्श आचार संहिता के अनुरूप आचरण करना सुनिश्चित करेंगे।