Sasaram, beforprint : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2023 के आलोक में निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न प्रपत्रों एवं उसके निष्पादन की प्रक्रिया में समयानुसार संशोधन/परिवर्तन के अनुसार कार्रवाई करने हेतु सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। उक्त बैठक में अहर्ता तिथि 01.01.2023 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण – 2023 के आलोक में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेशों एवं विहित प्रपत्रों में दावा प्राप्त करने एवं उसके निर्धारित समय सीमा के अन्दर निष्पादन करने आदि के बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।
समीक्षोंपरान्त निम्नांकित निदेश दिया गया :
- सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रपत्र-6 से संबंधित आवेदन पत्रों एवं उसके साथ संलग्न सभी साक्ष्यों को स्व अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुये निर्वाचन के गरुण ऐप के माध्यम से प्राप्त करते उसका निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करेगें तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन भी ससमय भेजवाना सुनिश्चित करेंगें।
- मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये यदि कोई व्यक्ति 01 जनवरी के साथ 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं एक अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो उसका भी दावा पत्र को प्राप्त करते हुये निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।
- सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रपत्र 6 को मात्र परिवर्धन के लिये उपयोग करना है तथा प्रपत्र-7 में नाम विलोपन के लिये एवं प्रपत्र 8 में मतदाता सूची में संशोधन, स्थानान्तरण, इपिक निर्माण के लिये पी0 डब्लू० डी० मार्किंग के लिये ही प्रयोग किया जाना है।
- शिक्षक एवं स्नातक शिक्षकों के मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्ष 2016 में प्रपत्र-18 में प्राप्त डाटा को सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उसके आलोक में नये आवेदन पत्रों के प्राप्त करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
- सभी निर्वाचक बिनंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्य में संलग्न बी० एल० ओ० जो अस्वस्थ एवं कार्य करने में लापरवाही एवं शिथिलता बरतते हैं या कोई पद रिक्त हो, तो उनके स्थान पर
दूसरे बी० एल० ओ० की प्रतिनियुक्ति करना चाहते हैं तो उसके संबंध में प्रस्ताव भेजते हुये अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। - सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह में प्राप्त होने वाले दावा / आपत्तियों से सभी राजनैतिक दलों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।