निजी अंगरक्षक / सशस्त्र बाउंसर को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घुमने वाले व्यक्तियों पर हुई निरोधात्मक कार्रवाई

सासाराम

सासाराम /अरविंद कुमार सिंह रोहतास जिलांतर्गत निजी अंगरक्षक / सशस्त्र बाउंसर को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घुमने वाले व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई विगत सप्ताह में रोहतास एवं आसपास के जिलो में कुछ व्याक्तियों के द्वारा निजी अंगरक्षक / सशस्त्र बाउंसर को साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घुमने की बात संज्ञान में आई।

इसी क्रम में रोहतास जिले के एक व्यक्ति जाहिद परवेज उर्फ कक्कु खान पे० एम०एस० हलीम, पता-सुभाषनगर वार्ड न०-14 थाना-डिहरी नगर, जिला-रोहतास द्वारा अपने साथ चार व्यक्तियों को सशस्त्र बाउंसर / अंगरक्षक की तरह लेकर सार्वजनिक स्थलों पर घुमने की बात सामने आई।

शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 32 के अन्तर्गत अगर कोई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी या जनप्रतिनिधि/व्यवसायी के द्वारा नीजी अंगरक्षक रखकर शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है या इस नियम का उल्लंघन करता है तो इस अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड के अलावे शस्त्र को जप्त कर अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है।

बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा ऐजेंसी के मालिक की स्थानीय गतिविधि एवं चरित्र का सत्यापन किया जाता है एवं उपरोक्त नियमावली का अक्षरशः अनुपालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जॉच कि जाती है।

सभी पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष एवं ओ०पी० अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने साथ नीजी अंगरक्षक या बाउंसर (शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी) रखते है तो सत्यापन करें कि क्या वह अपने साथ नीजी अंगरक्षक रखने की अनुमति प्राप्त किये है या नहीं किस संस्था द्वारा अंगरक्षक या बाउंसर उपलब्ध कराया जा रहा है. क्या उपरोक्त संस्था

वैधानिक रूप से पंजीकृत है की नहीं, क्या संस्था जी एस टी पंजीकृत है या नहीं आयकर विभाग से समन्वय स्थापित कर इसका सत्यापन करें. अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र निर्गत कहाँ से किया गया है. शस्त्र का अंतिम जाँच कब और कहाँ कराया गया है. कारतुस की उपलब्धता क्या है तथा कारतुस को कितना खर्च किया गया है और किस परिस्थिति में खर्च किया गया है। अंगरक्षक को अपने साथ शस्त्र रखने की अनुज्ञप्ति प्रदान है या नहीं एवं अंगरक्षक और व्यक्ति का आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है का सत्यापन कर अलग पंजी में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी क्रम में जाहिद परवेज उर्फ कक्कु खान पे० एम०एस० हलीम, पता-सुभाषनगर वार्ड न०-14 थाना-डिहरी, जिला-रोहतास एवं उनके साथ घुम रहे चारों व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञप्ती, आय के श्रोत की जॉच हेतु संबंधित विभागो से सम्नवय स्थापित किया जा रहा है।