शिवहर : हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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शिवहर/रविशंकर सिंह। शिवहर जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव की कोर्ट ने दो हत्या आरोपी को आजीवन कारावास सुनाई है। धारा 302/34/ 201/34 भारतीय दंड विधान के तहत पुरनहिया थाना कांड संख्या 72/15 के दो हत्यारोपी को सजा सुनाई गयी है।

पिपराही पुनर्वास (बखार चंडिहा) निवासी स्वर्गीय दसई साह के पुत्र गेना साह तथा गुलटेन साह के पुत्र मनोज साह को दोषी पाए जाने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर छह माह साधारण कारावास सुनाई गई। साथ में धारा 201 के तहत 3 वर्ष की सश्रम कारावास ,जुर्माना 2000 रूपये की सजा मुकर्रर की गई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाया गया है।

मामले में गांव के हीं सूचक चंद्रिका पंडित का आरोप था कि 14 सितंबर 2015 को शाम 6:00 बजे उसका लड़का 8 वर्षीय धीरज पंडित गेना साह के दरवाजे पर खेल रहा था।बाद में लापता हो गया। अगले दिन चंद्रिका पंडित ने अपने बच्चे धीरज पंडित की लाश को इंद्र देव सहनी के ही के खेत में मृत पाया गया।

इस मामले में चंद्रिका पंडित ने यह आरोप लगाया कि गेना साह पिता दसई साह उसकी पत्नी कलावती देवी एवं भतीजा मनोज साह, एवं मनोज साह की पत्नी बिंदु देवी सभी पिपराही पुनर्वास बखार चंडिहा थाना पुरनहिया जिला शिवहर ने धीरज पंडित की हत्या कर दी तथा ईख के खेत में लाश को छिपा कर फेंक दिया था। इस बाबत नया थाना मे कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई। विचारण के पश्चात गेना साह एवं उसके भतीजा मनोज साह को दोषी पाया गया है।

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