सीतामढ़ी/रविशंकर सिंह। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में फ्लाइंग स्क्वायड टीम का प्रशिक्षण समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में आयोजित किया गया। निष्पक्ष भयमुक्त शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई आदि के संबंध में पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। रूपए पैसे शराब कपड़ा या अन्य प्रलोभन की सामग्री के वितरण पर पैनी नजर रखने एवम अभ्यर्थियों के द्वारा की जाने वाली सभा जुलूस और रैली पर भी नजर रखने को लेकर काफी विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रत्येक उड़नदस्ता अपने वाहन पर लगाई गई ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्न जानकारी प्रसारित करेगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई भी परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उक्त प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता विभागीय जांच कृष्ण नंदन प्रसाद गुप्ता ,उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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