पटना, बीपी प्रतिनिधि। बिहार में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और नगरपालिका को पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही 248 नगर निकायों में चुनाव होंगे। इस पत्र में 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय शामिल हैं। 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय के बारे में भी पत्र में उल्लेख है। इसमें मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय के साथ ही नगर परिषद अरवल, हिलसा, बेनीपुर, परसा बाजार और एकमा बाजार के साथ नगर पंचायत मोहनियां को रखा गया है।
ऐसे नगर निकाय, जिनका गठन पहले हो चुका हैं, उनमें 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पत्र में इस बात की भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का फैसला उपलब्ध कराया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के अनुसार अलग -अलग कोटि के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
आयोग द्वारा जारी किए पत्र में बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के मुताबिक़ हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, लेकिन इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड तय किया गया है।