-बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद के संशोधित अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर हुई समीक्षा बैठक
मोतिहारी/राजन द्विवेदी। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में डॉक्टर राधा कृष्ण भवन में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद के संशोधित अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक हुई। जिसमें जिला, अनुमंडल पदाधिकारियों, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं उत्पाद अधीक्षक के साथ विस्तृत चर्चा एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि मद्य निषेध अंतर्गत नए संशोधित नियमावली 2021 के तहत शराब पीने वालों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 5000 आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आर्थिक दंड नहीं देने वाले आरोपियों को एक माह की करवास की सजा दी जाएगी।
यह व्यवस्था उच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारीयों को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार प्राप्त होने के प्रभाव से लागू होगा। मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव आनंद, सभी कार्यपालक दंडाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद श्री अनिल कुमार सिंह, कामाख्या सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, विधि उप समाहर्ता आदि उपस्थित थे।
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