Bihar Municipal Election में ये लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, पढ़ें क्यों?

पटना बिहार

Patna : नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में प्रथम चरण का नामांकन शुरु हो गया है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तरह के प्रत्याशियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. जिसमे कहा गया है कि सरकारी-अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत नियमित, नियोजित अथवा मानदेय पर आधारित आठ प्रकार के लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है. इसमें आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना/ साक्षरता अभियान/ विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, नगरपालिका पंचायत अथवा पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी, पंचायत में मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक गैर/शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/ पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी/ कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील जीपी, लोक अभियोजक (पीपी) को उम्मीदवारी से अलग कर दिया गया है. साथ ही ये लोग किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक भी नहीं बन सकेंगे.

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वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह डीएम को निर्देशित किया है कि नामांकन के वक्त नामांकन स्थल पर थानाध्यक्ष अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति मौजूद रहेंगे. नामांकन करने वाले ऐसे प्रत्याशी जिन पर गैर जमानती वारंट जारी है, नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिये जायेंगे. आयोग ने कहा है कि वैसे व्यक्ति भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जिनके ऊपर गैर जमानती वारंट है. नामांकन के बाद ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

डीएम ने कहा है कि पिछली नगर पालिका आम चुनाव में मतदान केंद्रों पर कब्जा या अन्य मतदान संबंधी अपराधों से संबंधित स्थानों का मैप तैयार कर लें. साथ ही,आयोग ने निर्वाचन संबंधित अपराधिक मामलों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा गैर जमानती वारंट एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है. आयोग ने कहा है कि असामाजिक व उपद्रवी तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए.