-15 फरवरी 2023 से नियम लागू होगा, उल्लंघन पर 1,000 जुर्माना
सेंट्रलडेस्क। आपके साथ ही आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने दो पहिया वाहनों में पापा-मम्मी के साथ बैठने वाले चार साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टीबेल्ट अनिवार्य कर दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए नए यातायात नियम जारी किए हैं। और हां छोटे बच्चों को बैठाने वाले वाहनों की स्पीड 40 किमी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (1988 क 59) की धारा 137 के खंड (क) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मोटर एक्ट नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। नए नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उपनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएंगे। नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के पश्चात मोटरसाइकिल चालक को 9 महीने से 4 साल के बच्चे को सीट के पीछे ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना होगा।
सेफ्टी हार्नेस बेल्ट बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एडजेस्टेबल बेल्ट होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है, लेकिन इसका हिस्सा टू-व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा इस बेल्ट किसी स्कूल बैक की तरह पहन लेता है। फिर इसका एक हिस्सा राइडर के कमर या पेट से लॉक हो जाता है। यानी बच्चा पूरी तरह से राइडर से जुड़ा रहता है।
इसका बड़ा फायदा है कि बच्चा बाइक या स्कूटर से गिरेगा नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 क 11) के अधीन तैयार किए जाने वाले हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के स्पेसिफिकेशन भी तय हो चुके हैं। टू-व्हीलर पर ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए गाड़ी चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।
नए नियम में ट्रैवलिंग के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।