CENTRAL DESK : अडानी- हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा. इस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे. क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं. इसके साथ ही सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा. SC ने कहा कि हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं. साथ ही कहा कि हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं.