सेंट्रलडेस्क। ड्राइविंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है । अब ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करना अपराध नहीँ माना जायेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
इस निमित्त नये प्रावधान किए गए हैं । नये नियमों का मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान में लेकर बात करें। अगर आप कई अन्य तरह के नियमों का पालन करते हैं तभी आप फोन पर बात कर सकते हैं। गडकरी ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा।
गडकरी के अनुसार गाड़ी में फोन पर बात करने की अनुमति तभी होगी जब मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगा होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हैंड्स फ्री पर बात करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा। इसके अलावा फोन कार में नहीं होना चाहिए। हैंड्स फ्री पर बात करने के लिए फोन का पॉकेट में होना जरूरी है।
नितिन गडकरी के बयान का मतलब यह है कि अगर हैंड्स फ्री पर बात करते समय पुलिस आपका चालान काटे तो इसे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा, ‘अगर ड्राइवर फोन पर हैंड्स फ्री के माध्यम से बात करता है तो इसे अब दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करेगी। अगर करती है तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।