CBSE ने दिया स्कूलों को निर्देश- स्कूल से 1200 गज के अंदर नहीं हो सिगरेट दुकानें

दिल्ली

बीपी डेस्क। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में यह खुलासा हुआ है। इसको देखते हुए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है। स्कूल परिसर के बाहर सौ गज की दूरी में तंबाकू और सिगरेट की दुकानें नहीं होंगी, यह फैसला लिया गया है। इसके लिए सीबीएसई स्कूलों के प्राचार्य को शपथ पत्र लिख कर देना होगा। बता दें कि 8.5 फीसदी स्कूली बच्चों को तंबाकू और सिगरेट की लत है। इनमें 13 से 15 साल तक के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही तंबाकू कंज्यूम करने वाली लड़कियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

8वीं या 9वीं से बच्चों में लत लगती हैस्कूलों की मानें तो अक्सर हायर सेक्शन के बच्चों में इसकी लत ज्यादा पाई जाती है। 8वीं या 9वीं से बच्चे नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। केवी बेली रोड के प्राचार्य पीके सिंह बताते हैं कि बच्चों को जागरूक करने और लत से बचाने की हर कोशिश स्कूल प्रशासन द्वारा की जाती है। अक्सर हम सेमिनार का आयोजन करते हैं।