हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

News दिल्ली

सेंट्रल डेस्क। कर्नाटक हिजाब विवाद में आज लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दलील दी गई कि ये मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

मामले में सभी की नजरें बैंगलोर हाईकोर्ट के फैसले पर थी। हाईकोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, जज ने ये साफ कर दिया था कि मामला गंभीर है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, जिसे बड़ी बेंच के पास मामला भेजा जाए।

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संवैधानिक के साथ ही एक जजमेंट को रेफर करते हुए कहा गया कि पर्सनल लॉ और संवैधानिक कानून में ज्यादा कुछ अतंर नहीं बचा है। यूनिफॉर्म जो पहननने का नियम बनाया गया है उसे ही कायम रखना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि हिजाब पहनना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम में नहीं आता है।

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छात्राओं की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा उद्दुपी में ही हुई है और उन्होंने ये चीजें पहले देंखी हैं। राज्य सरकार के रुख ने इसे अपने लिए और खराब कर दिया है। राज्य का कहना है कि उसने कुछ भी प्रतिबंधित नहीं किया है। यह बेकार है।