New Delhi: ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट ने पूछा- कैसे दे दी बेल? फौरन स्टे लगाते हुए CJI चंद्रचूड़ बोले- ऐसे सवाल ठीक नहीं

दिल्ली

CENTRAL DESK : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। CJI चंद्रचूड़ ने इसपर सुनवाई की।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने एक अभियुक्त को जमानत देने पर ट्रायल कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा कि ‘इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से जमानत के लिए स्पष्टीकरण मांगे और यह पूछे कि किस आधार पर जमानत दी?

सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के इस तरह के आदेश से डिस्ट्रिक ज्यूडिशरी द्वारा बेल एप्लीकेशन पर विचार करने की स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित होती है। यह ठीक नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने और क्या कहा? एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त को उसी शर्तों पर रिहा किया जाए, जो ट्रायल कोर्ट ने रखे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी स्टे लगा दिया, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगा गया था।