सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नये ग्राहक बनाने से रोक लगा दी है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। रिजर्व बैंक ने अपनी निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के नियम 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यह चेतावनी दी है। अब पेटीएम नये उपभोक्ता तभी बना पायेगा, जब रिजर्व बैंक की तरफ से आइटी ऑडिटरों की रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी।
यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक के पर्यवेक्षण रिपोर्ट आने के बाद की गयी है। देश भर में पेटीएम के करोड़ों उपभोक्ता हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिलहाल अपने प्लेटफार्म पर कोई नया ग्राहक जोड़ नहीं सकेगा। रिजर्व बैंक ने कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आने के बाद बैंक पेटीएम बैंक पर नये ग्राहक जोड़ने को लेकर रोक लगा दी है।

विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट करने को भी कहा गया है जिसके लिये एक आईटी ऑडिट फर्म को नियुक्त करने का निर्देश रिजर्व बैंक ने दिया है। अपने निर्देश में रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नये ग्राहक जोड़ने की अनुमति पर विचार तब होगा जब रिजर्व बैंक नियुक्त की गई आईटी ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये कदम बैंक को लेकर कुछ चिंताएं सामने आने के बाद उठाया गया है। ये रोक तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
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