ITR भरने का दायरा बढ़ा, कई युवा और बुजुर्ग भी आ गए रिटर्न भरने के दायरे में

दिल्ली

नई दिल्ली, सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ाया दिया है। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब तक रिर्टन भरने से बच रहे कई इनकम ग्रुप के लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना होगा। इसमें तमाम 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग भी शामिल होंगे जो अभी तक रिटर्न फाइल करने से बच जाते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बाबत नए निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत कई व्यक्तियों और पेशेवरों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय करयोग्य हो या नहीं। जानकारों के मुताबकि नए बदलाव के चलते ज्यारदा लोगों को टैक्सर के दायरे में लाया जा सकेगा।

इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या आमदनी 60 लाख से ज्याकदा है, तो आईटीआर फाइल करना ही होगा। भले ही आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो। अगर प्रोफेशनल की कमाई सालाना 10 लाख रु से अधिक है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा।

इसके अलावा, टीडीएस और टीसीएस की रकम एक साल में 25 हजार रुपये से ज्याआदा होने पर भी इनकम टैक्सक रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्याहदा है तो टीडीएस और टीसीएस की लिमिट 50 हजार रुपये होगी। अभी तक बुजुर्गों को सिर्फ उसी स्थिति में रिटर्न फाइल करना था जब उन्हें कोई कारोबारी आय हो।