सेंट्रल डेस्क। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं।
पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश भी जारी किया है. आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य एसडीआरएफ के खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पीठ ने संबंधित रुपए को दो दिनों के भीतर एसडीआरएफ खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। हम सभी राज्यों को हमारे पूर्व के आदेश के तहत एलिजिबल लोगों को बिना देरी किए मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए याचिका पर सुनवाई पूरी करते हैं।
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