हेलमेट को लेकर नियम हुआ सख्त, पहनने पर भी कट सकता है 2000 रुपये का चालान, जानिए वजह

दिल्ली

सेंट्रल डेस्क। ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर चालान काट देती है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार यदि आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है। आपको हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार 1000 का चालान किया जाएगा। यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 से ज्यादा का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नए नियम के अनुसार टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।