फिर पैरोल पर बाहर आएगा ‘रेपिस्ट’ राम रहीम

दिल्ली

Central Desk : हरियाणा में बलात्कार और मर्डर मामले में जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा बाबा राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है. वह अब जेल से बाहर आ सकेगा. जानकारी के मुताबिक, उसको राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है. राम रहीम पहले भी कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है. इस साल जून महीने में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को एक महीने की पैरोल मिली थी. वहीं, फरवरी में बाबा को 21 दिन की फरलो भी मिली थी. इस दौरान उसे जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई थी. इसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कैदी चाहे जेल में हो या फरलो’ पर बाहर हो, अगर उसकी जान को कोई खतरा है तो उसे सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है.

राम रहीम को रेप केस में पंचकूला की कोर्ट में बीते 25 अगस्त 2017 को पेश किया गया था. इस दौरान सीबीआई की कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था और उसे सुनारिया जेल भेज दिया था. हालांकि, बीते साल इस मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में ही सीबीआई की कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई थी,जिसमें राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी.

बता दें कि पत्रकार मर्डर केस में भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया था. वहीं, 2002 में अपने मैनेजर की हत्या का भी उस पर आरोप है. बता दें कि पंजाब में लगभग 300 डेरे हैं. इनमें से करीब 10 डेरों के समर्थकों की संख्या लाखों में है, इनमें डेरा सच्चा सौदा भी शामिल है. डेरा प्रमुख आश्रम में दो महिलाओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.

क्या है पैरोल और फरलो
पैरोल में सजा काट रहे कैदी को कुछ शर्तों के साथ रिहाई दी जाती है. यह एक निश्चित समय के लिए होता है. कैदी का आचरण और रिकॉर्ड देखने के बाद ही कैदी को पैरोल मिलती है. पैरोल के दौरान कैदी कोसमय-समय पर उसे रिपोर्ट भी करना पड़ता है, जो साबित करता है कि वह भागा नहीं है. इसे एक सुधारात्मक प्रक्रिया की तरह माना जाता है. मतलब कि एक तरह से कैदी को सुधार का मौका दिया जाता है. वहीं, फरलो एक छुट्टी की तरह है, जिसमें जेल में सजा काट रहे बंदियों को छुट्टी मिलती है. वह एक तय समय के लिए अपने घर जा सकते हैं.