सेंट्रलडेस्क। मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस आशय के आदेश सोमवार को जारी किए गए। आदेश के तहत 50 फीसद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम की व्यवस्था 15 फरवरी चलती रहेगी। इसके तहत अवर सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट है।
जबकि दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों।
केंद्र सरकार के अधिकारियों व स्टाफ के लिए 9 am से 5.30 pm और 10 am से 6.30 pm का समय निर्धारित किया गया है।इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को आदेश जारी कर अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 फीसद कर्मचारियों को 31 जनवरी तक घर से काम करने की अनुमति दी थी।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं। आदेश के मुताबिक, ‘अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे।’
आज जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 फीसद तक सीमित होगी और शेष 50 फीसद घर से काम करेंगे। संबंधित सभी विभागों द्वारा एक रोस्टर तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है।