चंपारण : आचर संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को मिली जमानत

पूर्वी चंपारण

मोतिहारी / दिनेश कुमार। प्रथम अवर न्यायाधीश लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने  चुनाव आचार संहिता उलंघन से जुड़े एक मामले में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर उन्हें बंध पत्र पर छोड़ने का आदेश दिए। मामला आदर्श आचार संहिता उलंघन से जुड़ा है।

7 अप्रैल 2009 को चुनाव के दौरान श्री सिंह के प्रचार गाड़ी पर परमिट नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उनके विरुद्ध प्रशासन ने मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 66/2009 अचार संहिता उलंघन की प्राथमिकी दर्ज कराया था। इस मामले में श्री सिंह के विरुद्ध न्यायालय से वारंट एवं 82 दप्रस की प्रक्रिया न्यायालय से हुई थी।

गुरुवार को श्री सिंह अपने अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी के माध्यम से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी स्वीकार कर 6000 रुपए के मुचलका बंध पत्र स्वीकार किए।