स्टेट डेस्क/रांची। झारखंड में अब राज्य के सभी उपायुक्तों को मुख्यालय छोड़ने के पहले मुख्य सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। कार्मिक सचिव ने इस आशय का निर्देश सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर दिया है। कार्मिक सचिव ने इसकी प्रति राज्यपाल सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय सभी सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व सीएस कार्यालय को भी दी है।
कार्मिक विभाग की ओर से अवकाश लेने का नियम स्पष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के उपयोग, सरकारी कार्य, बैठक में भाग लेने, प्रशिक्षण में भाग लेने, न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने या किसी भी अन्य सरकारी और व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। कार्मिक सचिव ने कहा है कि प्रमंडलीय आयुक्त को मात्र आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए ही प्राधिकृत किया गया है।
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