मोतिहारी/राजन द्विवेदी। जिला श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के निर्देश एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तुरकौलिया के नेतृत्व में तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के क्रम में तुरकौलिया प्रखंड के दो प्रतिष्ठानों में शांति सागर स्पेयर पार्ट्स एंड हार्डवेयर एवं दिलीप पंजाबी रेस्टोरेंट तुरकौलिया से 1-1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। साथ ही श्रम अधीक्षक ने यह स्पष्ट किया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिले में लगातार क्रियाशील रहेगा।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक की कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निदेश में सभी नियोजकों से 20,000/- (बीस हजार रू.) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।
आज की इस विशेष धावा दल की टीम में तुरकौलिया श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सीमा सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर ज्योति सिंह, विकास कुमार, रोहित कुमार, कीर्तिवर्धन सिंह, विकास कुमार मिश्रा, प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा, मंगल कुमार सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन, पूर्वी चंपारण, संदीप कुमार शर्मा तथा तुरकौलिया थाना से 06 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।