परिषद के पत्र का संज्ञान नहीं लेने से परिषद का कार्य है बाधित
मोतिहारी /दिनेश कुमार। किशोर न्याय परिषद के मासिक व त्रैमासिक बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने को लेकर किशोर न्याय परिषद के पीठासीन पदाधिकारी सह न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार तिवारी ने पुलिस उपाधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई पूर्वी चंपारण को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें एक सप्ताह के भीतर कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। साथ ही भेजे नोटिस में कहा गया है कि किन परिस्थितियों में परिषद के मासिक एवं त्रैमासिक बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
न्यायमुर्ति श्री तिवारी ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई के बैठक में अनुपस्थित रहने से किशोरों के सर्वोत्तम हीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही परिषद् में लंबित मामलों का निष्पादन भी नहीं हो रहा है।
पुलिस स्तर से उत्पन्न समस्या में ससमय रिमांड नहीं होना, पुलिस प्रतिवेदन समय पर नहीं प्राप्त होना, रिमांड के समय बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का उपस्थित नहीं होना आदि समस्याओं के कारण न केवल न्यायालयीय कार्य प्रभावित हो रहे है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कठिनाइयां भी हो रही है। प्रत्येक माह के होने वाले बैठक के लिए पत्र भेजने के बावजूद पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय द्वारा पत्र का संज्ञान नहीं लेने को न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुए यह आदेश पारित किया है।