न्यायालय में गवाही नहीं लाने पर पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस

मोतिहारी

मोतिहारी/दिनेश कुमार। संगीन धाराओं में लंबित वादों के निष्पादन हेतु अनुसंधानकर्ता को न्यायालय से सम्मन देने के बावजूद साक्ष्य देने नहीं आने पर न्यायालय ने उसे गंभीरता से लिया है। उन्नीसवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अनुसंधानकर्ता को गवाही देने नहीं आने को लेकर पुलिस अधीक्षक से न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा देने की मांग की गई है।

मामला सत्रवाद संख्या- 420/2010 जो तुरकौलिया थाना कांड संख्या- 197/2009 अन्तर्गत धारा 302, 201,120बी/34 भादवि से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक को भेजे नोटिस में कहा गया है कि उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि रामप्रवेश पासवान के साक्ष्य हेतु वाद लंबित आ रहा है। पूर्व में अनुसंधानकर्ता के उपस्थिति हेतु सम्मन,जमानतीय अधिपत्र एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है। अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से अनुसंधानकर्ता के उपस्थिति हेतु आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकृष्ट कराया गया था। बावजूद इसके अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं कराया गया।

जिसके चलते वाद की अग्रीम कार्रवाई बाधित है। निर्देशित किया जाता है कि 26 अगस्त 2022 को साक्षी को उपस्थित करावें। साक्षी को उपस्थित नहीं कराने व कारण पृच्छा नहीं देने पर न्यायालय के आदेश का अवमानना समझा जाएगा। साथ ही आपके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना को भेजी जाएगी।

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