Central Desk : इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आज सोमवार (24 अक्टूबर) को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की थी. दरअसल, चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में इमरान खान को अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य ठहराया था.
इस याचिका में इमरान खान ने अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि यह भी कहा कि उन्हें इस महीने होने वाले आगामी एनए-45 उपचुनाव में लड़ने के लिए किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को इमरान खान पर कीमती उपहारों की बिक्री से आय छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर इमरान ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के माध्यम से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए आज सुनवाई की. आरोप है कि इमरान खान ने तोशाखाना की तोहफे में दी गई तीन घड़ियां एक स्थानीय घड़ी डीलर को 15.4 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचीं हैं.
तोहफे बेचने का आरोप
इमरान खान ने कथित तौर पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहार की महंगी-महंगी घड़ियों को लाखों रुपये में बेचा है. उन्होंने लाखों रुपयों के यह उपहार तोशखाने में जमा नहीं कराए. इसके साथ ही इसकी राशि भी जमा नहीं कराई गई है. महंगे उपहारों में हीरे के आभूषण सेट और कंगन भी शामिल हैं. सरकारी मालखाने में प्राप्त हुए उपहारों को जमा न कराने के साथ इमरान खान पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने उपहारों की कोई जानकारी भी नहीं दी है.