मोतिहारी/दिनेश कुमार। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दहेज प्रताड़ना मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच वर्षों की सश्रम कारावास वबारह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए।
अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा अरेराज मीना बाजार निवासी बब्लू प्रसाद को हुई। वहीं नामजद जगदीश प्रसाद, हीरा देवी, राजीव कुमार व रानी देवी को न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
मामले में अरेराज वार्ड नंबर 10 सुखदेव दास की पुत्री व अभियुक्त बब्लू की पत्नी सरिता देवी ने न्यायालय में परिवाद दायर कर पति, सास, ससुर, देवर एवम् ननद को आरोपित की थी। जिसमें कही थी कि 12जनवरी 2012को बब्लू के साथ अरेराज मंदिर में शादी की थी।
नामजद सभी लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। साथ ही बिना उसकी स्वीकृति के जबरन उसकी दो दो बार गर्भपात करा दिए। वे लोग 17 जुलाई 2012 नामजद लोग उसे मारपीट कर घर से भगा दिए।