चंपारण : पीट पीट कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास, 39 वर्षों के बाद न्यायालय ने किया फैसला

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मोतिहारी / दिनेश कुमार। घटना के 39 वर्ष बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने जमीनी विवाद को लेकर पीट पीट कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को आजीवान कारावास व प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा हरसिद्धि थाना के दुधही निवासी शिवशंकर महतो एवम भानू महतो को हुई।

मामले में स्थानीय निवासी मृतक सरयुग महतो के बड़ा भाई रामधारी महतो ने हरसिद्धि थाना कांड संख्या 98/1985 दर्ज कराते हुए आठ के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 24 मार्च 1985 की सुबह करीब 6.30 बजे घर से थोड़ी दूर पर उसके खेत में लगे गेंहू की फसल को नामजद अभियुक्त काट रहे थे।

उसका छोटा भाई सरयुग महतो माना किया तो सभी लोग उसे घातक हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। परिजन उसे घायलावस्था में हरसिद्धि अस्पताल में लाए, जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सत्रवाद संख्या 336/1989 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक नुरुद्दीन अंसारी ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। अन्य अभियुक्तों की मृत्यु धीरे धीरे वाद विचारण के दौरान ही हो गई थी। नामजद अभियुक्तों में दो ही जीवित बचे है, जिसे सजा हुई है।