सेंट्रल डेस्क: दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्ति को गैर अधिसूचित करने पर पुनर्विचार करने के लिए दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसकी कथित संपत्ति को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को आवंटित करने को चुनौती दी गई है।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के हक में फैसला आता है तो आईटीबीपी की जमीन का आवंटन रद्द किया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा है कि वह मौजूदा समय में स्थगन आदेश देने के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है कि संपत्ति निजी लोगों को चली गई है, हम केंद्र को इसे वापस करने को कह सकते हैं। वर्ष 2017 में दक्षिणी दिल्ली के मथुरा रोड स्थित इस जमीन को आईटीबीपी को आवंटित कर दिया गया था। मामले में न्यायालय ने केंद्र सरकार के अलावा डीडीए और आईटीबीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।