बिहार में आसान होगा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा- भूमि सुधार मंत्री

ट्रेंडिंग

स्टेट डेस्क: बिहार में अगले साल से पारिवारिक संपत्ति विवाद के निपटारे का नया नियम बदल जाएगा। इसके तहत अब राज्य में संपत्ति का बंटवारा बहुमत के आधार पर भी हो सकेगा। इसमें उन पुरानी व्यवस्था को बदल दिया जाएगा जिसके तहत बंटवारे के लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत होती थी। अब बिना सर्वसम्मति के भी बंटवारा संभव हो सकेगा।

google.com, pub-3161711413977012, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ये व्यवस्था खानगी (पंचायत आधारित) बंटवारा में भी लागू होगी। इसमें शर्त यही होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। बंटवारे की व्यवस्था में न्यायमित्र को भी रखा जाएगा ताकि कोई कानूनी अधिकार से वंचित नहीं हो सके। भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि नए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अगले वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस पार विभाग की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। लागू करने से पहले इसके तकनीकी अड़चनों का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद न हो।


खुदहा बंटवारे के तहत हो सकेगा दाखिल-खारिज
भूमि सुधार व राजस्व मंत्री के मुताबिक नए नियम में खुदहा बंटवारे के तहत दाखिल-खारिज हो सकता है। इसके मुताबिक, अगर एक परिवार के चार भाई में तीन भाई तैयार हैं और एक भाई विरोध कर रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों की सहमति से बंटवारे का प्रावधान होगा। बंटवारे की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। अगर कोई भाई बाहर रह रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी।’