जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस, निशानेबाजी में दागे दिए 300 में 295 कारतूस

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कानपुर/ बीपी प्रतिनिधि। डीएम ने सचेंडी में रहने वाले एक शख्स का शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। रेवरी गांव निवासी राजकुमार सिंह को वर्ष 1999 में सिंगल बैरल (SBBL) का लाइसेंस जारी हुआ था। इस दौरान उन्होंने दिसंबर 2021 तक के अपने कोटे से 300 कारतूस खरीदे। 8 दिसंबर 2021 को जांच में पता चला कि वह सिर्फ 5 जिंदा कारतूस का ही ब्यौरा दे सके।

अन्य कारतूसों के सवालों पर उन्होंने कहा, “निशानेबाजी में दाग दिए।” पुलिस सत्यापन में मामला संदिग्ध मिलने के बाद पुलिस ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति डीएम कोर्ट को कर दी। डीएम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए राजकुमार सिंह ने कहा, “ मैं किसान हूं। जब शस्त्र का लाइसेंस मिला था तब क्षेत्र में डकैतों और बदमाशों का आतंक था। खेतों पर काम करने के दौरान जब भी उन्हें डकैतों, बदमाशों और जंगली जानवरों द्वारा हमला करने का अंदेशा हुआ, तो हवाई फायर कर दिया।”

किसान ने जवाब में कहा है कि शस्त्र से कभी किसी की जान नहीं ली है। जान का खतरा होने पर ही फायर किया। इस जवाब पर कोर्ट ने माना कि महज निशानेबाजी के लिए लाइसेंस लिया गया है। यह शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग है। इसे देखते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।