स्टेट डेस्क: जय प्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव सहित तीन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत जगलाल चौधरी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह प्राथमिकी उनके कोर्ट परिवाद के आधार पर छपरा शहर के SC/ST थाने में दर्ज की गई। कोर्ट परिवाद के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में जय प्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुलसचिव डॉ रवि प्रकाश बबलू एवं वित परामर्सी अशोक कुमार पाठक को विभिन्न धाराओं में नामजद किया गया।
दर्ज प्राथमिकी में जगलाल चौधरी महाविद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ रामानंद राम ने बताया कि उनके कॉलेज से अनुपस्थित रह रहे 4 प्रोफेसरों के उस कार्यकाल के वेतन मद का भुगतान किए जाने का उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धमकाया जा रहा था।
इसी क्रम में 12 जनवरी को वह शहर के शिशु पार्क में टहल रहे थे। उसी बीच उनकी मुलाकात कुलसचिव आरपी बबलू एवं वित्त परामर्शी अशोक पाठक से हो गई और दोनों ने उन्हें जाति सूचक शब्द से संबोधित करते हुए, उनके साथ धक्का-मुक्की भी किया।
जिसके बाद उनके द्वारा इस बात की शिकायत भगवान बाजार थाना तो की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उनके द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने पर उनके द्वारा कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया। तदुपरांत कोर्ट परिवार के आधार पर छपरा एससी/एसटी थाने में यह मामला दर्ज किया गया।