स्टेट डेस्क: बिहार के विभिन्न जिलों में औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) कार्यालयों में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित या फिर प्रतिनियुक्त क्लर्कों को स्वास्थ्य विभाग ने अगले तीन दिन में किसी अन्य स्थान पर भेजने का निर्देश जारी किया है। निदेशक प्रमुख रोग स्वास्थ्य सेवाएं डा. राकेश चंद्र सहाय वर्मा की ओर से इस संबंध में सभी मेडिकल कालेज अस्पताल अधीक्षकों व सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में क्लर्क तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष से पदस्थापित या फिर प्रतिनियुक्त हैं। जिसका नुकसान यह है कि लंबे अरसे तक एक ही क्षेत्र में या एक ही प्रकार का काम करने से औषधि प्रशासन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभाग ने यह भी माना है कि एक ही जगह तीन वर्ष तक किसी को पदस्थापित रखना सरकारी नियमों के विपरीत है।