कानपुर/ बीपी प्रतिनिधि। अब वाहन चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को ड्राइविंग स्कूल में निर्धारित समय तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण के बाद वहां से मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
बता दे अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। छह माह की अवधि में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद ट्रैक पर टेस्ट देना होता है। अब जल्द ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। शहर में रोडवेज का माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाहन चलाने का प्रशिक्षण देता है।
यहां पर दोपहिया सहित हलके व भारी वाहनों को चलाने के लिए सेंसर युक्त ट्रैक हैं। भविष्य में यहां आवेदकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद मिलने वाले प्रमाणपत्र से ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान से मिलने वाले प्रमाणपत्र से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी की थी। परिवहन मुख्यालय से निर्देश आने के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। -सुधीर कुमार, एआरटीओ प्रशासन