kanpur : इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

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kanpur, Beforeprint : इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले करीब 196 करोड़ रुपए कैश के मामले में जमानत मिल गई है। कारोबारी को 23 किलो गोल्ड की बरामदगी के मामले में हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। शनिवार तक पीयूष जैन कानपुर जेल से बाहर आ सकते है।

हाईकोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। वही एक महीने बाद आज हाईकोर्ट ने उनके जमानत का आदेश जारी किया है। 10 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा और लोअर कोर्ट में 2 गवाह भी देना होगा। 23 दिसंबर 2021 की रात इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद की डीडीजीआई टीम ने छापा मारा था। जहां से कई दिनों की सर्च के बाद 196 करोड़ कैश बरामद हुआ था। पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया। DGGI ने 196 करोड़ कैश मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

कानपुर में मुंबई तक से वकील पीयूष की जमानत को पहुंचे थे, लेकिन कानपुर की लोअर और सेशन दोनों कोर्ट ने उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। फिर पीयूष का बेटा प्रत्युष जैन हाई कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट पीयूष कुमार शुक्ला ने पीयूष जैन की जामनत की पैरवी शुरू की। अब हाई कोर्ट ने पीयूष की विदेशी सोना रखने के मामले में जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने गोल्ड मामले में जमानत के लिए पीयूष जैन को 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने के आदेश दिए थे। कानपुर लोअर कोर्ट से दोनों ही मामलों में पीयूष जैन की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। अब हाईकोर्ट ने बेल दी है।

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