Kanpur : प्लॉट पर कब्जा देने में विफल रहा यूपीसीडा, पढ़े पूरी खबर

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Kanpur : यूपीसीडा द्वारा गंगा बैराज से उन्नाव जाने वाले रास्ते पर बसाई जा रही ट्रांसगंगा सिटी में आवासीय प्लॉट का कब्जा देने में विफल रहा। एजेंसी अब प्लाट आवंटियों को 5.40 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाएगी।

जब तक वह प्लॉट पर आवंटियों को कब्जा नहीं देती, तब तक उसे ब्याज चुकाना पड़ेगा। यूपीसीडा की ओर से आवंटन के बावजूद प्लॉट पर कब्जा न दिए जाने पर ट्रांसगंगा सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आवंटी यूपी रेरा चले गए थे। रेरा ने आवंटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यूपीसीडा को नियमानुसार कब्जा न देने पर 5.40 करोड़ रुपये बतौर ब्याज आवंटियों को जारी करने के आदेश दिए। इस फैसले के खिलाफ यूपीसीडा ने यूपी रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में राहत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अपीलेट ने भी यूपीसीडा की अर्जी खारिज करते हुए उसे पैसा चुकाने के आदेश दे दिए। चूंकि अपील से पहले दौरान साइट प्रमोटर के तौर पर यूपीसीडा ने अपीलेट में 5.40 करोड़ रुपये जमा किए थे। अब अपीलेट से रेरा को यह राशि ट्रांसफर होने के बाद रेरा की ओर से सभी आवंटियों को निर्धारित राशि दे दी जाएगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि जब तक यूपीसीडा आवंटियों को कब्जा नहीं देती तब तक उसे नियमानुसार आवंटियों को खरीदे गए प्लाट के क्षेत्रफल के अनुसार पहले से तय ब्याज देना होगा। खरीदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।