स्टेट डेस्क: शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार नरम होते दिख रही है और इसमें संशोधन की तैयारी कर ली है. आज बुधवार को बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा. नए शराबबंदी कानून में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है.
जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल हो सकती है. बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर न जुर्माना लिया जाएगा न एक महीने की जेल होगी. इस तरह की परिस्थिति में कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. भारी संख्या में पुलिस अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को अधिकार होगा की शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब नष्ट कर दे. पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी.