सेंट्रल डेस्क: मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को गृहमंत्राल ने नामित आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, तल्हा लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता और मौलवी विंग का प्रमुख था। खास बात है कि तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है।
गृहमंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा को आतंकी घोषित किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, तल्हा सईद ‘सक्रिय रूप से भर्ती, धन जुटाने, योजना बनाने और भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल था।’
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि तल्हा सईद पाकिस्तान में LeT के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था। नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा लईद आतंकवाद में शामिल था और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।’