— बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील वाद की सुनवाई के उपरांत तत्कालीन मुखिया,पंचायत तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक मनरेगा, पीआरएस मनरेगा एवं संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
— सभी संबंधित कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का भी दिया गया आदेश।
— हरनौत के तत्कालीन प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा से स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी-सह- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा शुक्रवार को 10 मामलों से संबंधित अपील वाद की सुनवाई की गई।
हरनौत प्रखंड के बसनियावां पंचायत के वार्ड संख्या 4 में पक्की गली निर्माण की एक ही योजना को अलग-अलग सात निश्चय एवं मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वित दिखाकर राशि की निकासी एवं भुगतान करने से संबंधित अपील वाद की सुनवाई की गई। दोनों योजनाओं के माध्यम से एक ही व्यक्ति संतोष कुमार द्वारा कार्य दिखाकर भुगतान प्राप्त किया गया। एक ही कार्य की दोनों योजनाओं के तहत प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन मुखिया द्वारा दी गई थी।
अपील वाद की सुनवाई के उपरांत अपीलीय प्राधिकार द्वारा तत्कालीन मुखिया, संवेदक संतोष कुमार, तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक मनरेगा, पीआरएस मनरेगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। साथ ही हरनौत के तत्कालीन प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा से भी स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश दिया गया।
कुछ मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा शिकायत का निवारण कर दिया गया। अन्य मामलों में अपीलीय प्राधिकार द्वारा संबंधित लोक प्राधिकार को अनुपालन कर सुनवाई की अगली तारीख को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।