स्टेट डेस्क: बिहार के किसी इलाके में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप के डंसने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की। विदित हो कि अबतक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है। परंतु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य नहीं था।
कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए आवेदन, आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में 7 मार्च को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 24 मार्च 2022 (अधिसूचना की तिथि) से ही प्रभावी हो गया है।