सेक्स एक्सटॉर्शन पर एक्शन में पटना हाईकोर्ट, पुलिस को लगाई फटकार

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स्टेट डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने लोगों के साथ अश्लील बातें कर उनसे पैसों की उगाही करने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें।

कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेलीकॉम विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का पालन हर हाल में करना होगा। सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि भोले-भाले सभ्य लोग सेक्स एक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज के सदस्य अपनी बदनामी कराने के लिए उनके साथ घटी घटना को लेकर थाने में केस कराने नहीं जाएंगे।

इस बात की पूरी जानकारी साइबर क्राइम में संलिप्त को पता है। जिसका फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। यही नहीं कई थानेदार साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे थानेदार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के दोषी हैं। इनके खिलाफ अवमानना का केस शुरू किया जा सकता है