स्टेट डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने पीडीएस लाइसेंस रद्द करने के मामले में खाद्य व आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रधान सचिव को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने शिव शंकर शाह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि खाद्य सामग्री तौलने के लिए लगाई गई मशीन खराब रहने के कारण समस्तीपुर के एसडीओ ने पीडीएस लाइसेंस को रद्द कर दिया।
उनका कहना था कि एसडीओ के आदेश को डीएम के यहां अपील दायर कर चुनौती दी गई। दो वर्ष बीतने के बावजूद अपील सुनवाई के लिए लंबित है। जबकि पीडीएस कानून के तहत 60 दिनों के भीतर अपील पर सुनवाई कर निष्पादित करना है।
कोर्ट का कहना था कि आए दिन पीडीएस लाइसेंस रद्द करने का केस सामने आ रहा है। पीडीएस कानून के तहत अधिकारी को मिले अधिकार का पालन नहीं किये जाने के कारण हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है।