सेंट्रल डेस्क: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। हालांकि, वह केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक पीएम के रूप में काम जारी रख सकते हैं। इस दौरान उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा।
इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने केयरटेकर पीएम के लिए पूर्व जज अजमत सईद का नाम सुझाया है। सईद उस बेंच के हिस्सा थे, जिसने पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था।
इमरान खान आज 3:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले रविवार को संसद की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चली। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया और संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। इसके कुछ देर बाद इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी।
सुप्रीम में सोमवार को सुनवाई
अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मामले पर खुद संज्ञान लिया। उन्होंने कहा- सुप्रीम कोर्ट संसद के मामलों में एक हद तक दखल देने का अधिकार रखता है। स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
जस्टिस बांदियाल की टिप्पणी इसलिए अहम हो जाती है, क्योंकि इमरान सरकार में दो दिन पहले ही कानून मंंत्रालय का प्रभार लेने वाले फवाद चौधरी ने कहा था कि संसद सबसे ऊपर है और इसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।