पंजाब : ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी

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सेंट्रल डेस्क। पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ कानून पर मुहर लग गई है। अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा।

सीएम ने ट्वीट किया कि “मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने ‘एक विधायक-एक पेंशन’ वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा.” गौरतलब है कि इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है।

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