स्टेट डेस्क: सुप्रीम कोर्ट की ओर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ मिसकंडक्ट और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी है। इसी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच किसे करनी चाहिए, इस पर सत्ता के शीर्ष स्तर के बीच एक बहुत ही अस्पष्ट स्थिति जारी है। पीठ ने कहा, ‘न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के मद्देनजर जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपीलकर्ता (सिंह) व्हिसल-ब्लोअर हैं या इस मामले में शामिल कोई भी व्यक्ति दूध से धुला है।’
पीठ ने सिंह का निलंबन रद्द करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि भविष्य की सभी प्राथमिकी भी सीबीआई को स्थानांतरित की जाएंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस में लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए गहन जांच की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत करने वालों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हमारा विचार है कि राज्य को ही सीबीआई को जांच करने की अनुमति देनी चाहिए थी।’