ALT न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

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सेंट्रल डेस्क। मोहम्मद ज़ुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और सभी केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और ए एस बोपन्ना की बेंच का कहना है कि ज़ुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

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कोर्ट ने 20 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल बांड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भरा जाए और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ज़ुबैर को आज ही शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए.

सुनवाई के अंत में जजों ने कहा कि एक मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से ज़ुबैर बेल मिली। एक और मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली. फिर भी वह कई मामलों के चलते जेल में है। अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता हम अपनी तरफ से किसी एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे. याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकता है।

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