सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में बोला- पहले हाईकोर्ट को करने दें फैसला

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सेंट्रल डेस्क/ बीपी टीम : आज कर्नाटक में उठे हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘अभी हम मामले में क्‍यों कूदें. पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें। वकील कपिल सिब्‍बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी।

बता दे यह मामला अब पूरे देश में फैल रहा है। परीक्षाएं होने वाली हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिये। हम देखेंगे कि आगे क्‍या कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए आगे की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है।

आअज कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्‍यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक जस्टिस के जस्टिस दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया था।