स्टेट डेस्क: जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सोमवार को सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की. इस दौरान सरस्वती पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई.
विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई. छह फरवरी तक धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी.
बैठक में जानकारी दी गई कि धार्मिक स्थल पर मात्र आंतरिक पूजा ही पुजारी द्वारा की जा सकती है. स्कूल-कॉलेज छह फरवरी तक बंद हैं और इंटर की परीक्षा भी हो रही है, इसलिए स्कूल कॉलेज में पूजा की अनुमति नहीं होगी.
हालांकि प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर सशर्त पूजा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जुलूस नहीं निकाले जाएंगे. साथ ही अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश का पालन करना होगा.
वहीं, विसर्जन को लेकर भी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है. निर्देश दिया गया है कि कृत्रिम तालाबों में ही वाहन के माध्यम से विसर्जन करना है. उल्लंघन करने वाले आयोजक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने जिला वासियों से यथासंभव अपने-अपने घरों में ही पूजा करने और सामूहिक पूजा के दौरान भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील की है.