बिहार में औद्योगीकरण में कानूनी अड़चनों को बाधा नहीं बनने देंगे- पटना हाईकोर्ट

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स्टेट डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक तथा महाधिवक्ता ललित किशोर की मौजूदगी में कहा कि बिहार के 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों को अपने घर में काम मिले, इस पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि श्रमिकों को वापस लाने एवं प्रदेश में ही काम मिल जाये, यह तभी सुनिश्चित हो सकेगा जब प्रदेश में तेजी से औद्योगिकरण किया जाय। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के विकास में कानूनी अड़चन आने नहीं दिया जाएगा। हर कानूनी अड़चन को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। बशर्ते कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटे। बिहार में औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ाने में हाईकोर्ट हर सम्भव कानूनी सहायता करने को तैयार है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने बियाडा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कही। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित प्रधान सचिव ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार नए उपाय कर रही है।

प्रदेश में निवेश करने के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली, नए उद्योग व कारखाना लगाने के लिए प्लग एंड प्ले प्रणाली शुरू की जा रही है, ताकि उद्योग लगाने के लिए ज़मीन का आवंटन सहित सभी बुनियादी सुविधाओं बिजली, पानी, सड़क एक साथ मिल सके। प्रधान सचिव ने कोर्ट को बताया कि बहुत सी इकाई रियल इस्टेट के दाम बढ़ने के इंतजार में औद्योगिक कार्य ठप्प रखे हुई हैं। कहा कि नए निवेशकों को बियाडा की जमीन का आवंटन इस शर्त पर किया जायेगा कि वे 3 से 6 माह के भीतर अपनी इकाई पूरी क्षमता के साथ चालू कर दें।